संविधान में प्रावधान नहीं
नई दिल्ली
भारत में हिंदी को भले ही आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है लेकिन संविधान में इसे राष्ट्रभाषा घोषित करने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। राज्यसभा में आज गृह राज्यमंत्री अजय माकन ने बताया कि देश के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने सत्यव्रत चतुर्वेदी और मोतीलाल वोरा के प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, हिंदी संघ की राजभाषा है। गौरतलब है कि हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और हिन्दी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रभाषा नहीं है।
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